चीफ सेक्रेटरी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कहा, ऐसा करने से माहौल बिगड़ेगा
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।
नई दिल्ली। चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार और नौकरशाही को माहौल को ठंडा करने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा, 'सरकार और नौकरशाही को संबंधों को सुधारने के प्रयास करने चाहिए। दिल्ली के चीफ सेक्रटरी को विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने का नोटिस देना जैसे मामलों से माहौल गर्मा सकता है। दिल्ली सरकार को संयम से काम लेना चाहिए।
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस याचिका में दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी जिसमें उन्हें और दो अन्य IAS अफसरों को 5 मार्च दोपहर 3 बजे तक समिति के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था।गौरतलब है कि पिछले महीने 21 फरवरी को दिल्ली विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति की बैठक थी जिसमे मुख्य सचिव मुख्य सचिव अंशु प्रकाश, रजिस्ट्रार और कॉपरेटिव सोसाइटी जे बी सिंह और पूर्व रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी शूरबीर सिंह को बुलाया गया था। हालांकि तीनों ही अधिकारी बैठक से गायब रहे और न ही इस बात की कोई सूचना दी गई थी।
आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई मारपीट के बाद अधिकारियों ने किसी मंत्री या विधायक के साथ तब तक बैठक न करने का फैसला लिया है जब तक कि मुख्यमंत्री केजरीवाल माफ़ी नही मांग लेते।
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