कलेक्टर का आदेश, दफ्तर में जींस-टीशर्ट पहनकर आए तो कार्रवाई
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर कलेक्ट्रेट में कर्मचारी जींस-टीशर्ट नहीं पहन सकेंगे। बीजापुर कलेक्टर केडी कुंजाम ने इसको लेकर आदेश जारी करते हुए कार्यालय में फॉर्मल ड्रेस में आने के कहा है, उल्लंघन पर कार्रवाई की भी बात की गई है। कलेक्टर की ओर से तय किए गए शासकीय कर्मचारियों के ड्रेस कोड के तहत भड़कीले कपड़े, जींस-टी शर्ट पहनने पर पाबंदी होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी यूनिफार्म में ऑफिस आने के आदेश दिए गए हैं।
कलेक्टर की ओर से 11 जून को ये आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, देखा जा रहा है कि कर्मचारी कभी जींस-टी शर्ट तो कभी अशालीन चमकदार कपड़े पहनकर ऑफिस में आ जाते हैं। ये जरूरी है कि सभी कर्मचारियों के कपड़े शालीन हो। वहीं दफ्तर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी नहीं पहन रहे जबकि कपड़ा धुलाई का भत्ता वे प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में वो भी वर्दी में ही आएं। अधिकारियों या कर्मचारियों की ओर से आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अनुशसनात्मक कार्रवाई की बात कही गई है।
कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी शालीन वस्त्र धारण कर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी अपने निर्धारित गणवेश में ही आएंगे। आदेश का पालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ नियमानुसार अनुशसनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के संबंध में कलेक्टर कुंजाम ने मीडिया में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
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