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CAA: भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन, आवेदकों के लिए केंद्र जल्द जारी करेगी हेल्पलाइन नंबर

गृह मंत्रालय जल्द ही, वैसे लोग जो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहते है, के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार जल्द ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि यह सेवा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों की सहायता के लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा।

CAA Helpline Number

गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "आवेदक सीएए-2019 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत में कहीं से भी टोल-फ्री कॉल कर सकते हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम नियम, 2024 को अधिसूचित किए जाने के एक दिन बाद - पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह अल्पसंख्यक धर्मों के नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे - एक समर्पित पोर्टल बनाया गया था। उन्हें संबंधित फॉर्म ऑनलाइन भरकर, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके और ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से 50 रुपये का मामूली शुल्क देकर आवेदन दाखिल करने की अनुमति देने के लिए इसका अनावरण किया गया।"

आवेदन वैकल्पिक रूप से 'सीएए-2019' मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जमा किया जा सकता है। संभावित आवेदकों के लिए सीएए नियमों को सरल भाषा में समझाने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक सेट पोर्टल/ऐप पर अपलोड किया गया है।

  • आवेदक को सबसे पहले अपने ईमेल या फोन नंबर के साथ पोर्टल Indiancitizenshiponline.in या CAA-2019 ऐप पर खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • लॉग इन करने के बाद, प्रश्नों के एक सेट के लिए निर्देशित किया जाएगा। उनके उत्तरों के आधार पर, पोर्टल संबंधित आवेदन पत्र का संकेत देगा।
  • आवेदक को आवेदन जमा करने से पहले सहायक कागजात की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी और एसबीआई ई-पे गेटवे के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। एक पावती इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाएगी।
  • यद्यपि यहां तक ​​की प्रक्रिया ऑनलाइन है, आवेदक को सत्यापन के लिए जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के समक्ष मूल दस्तावेजों को एक समय पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित करना होगा।
  • एक बार दस्तावेज़ सही पाए जाने पर, डीएलसी का नामित अधिकारी आवेदक को निष्ठा की शपथ दिलाएगा। जहां दस्तावेज़ अपर्याप्त हैं, डीएलसी आवेदक को उन्हें प्रदान करने का अवसर दे सकता है।
  • आवेदक पोर्टल या ऐप पर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है और उसे एसएमएस या ईमेल के माध्यम से भी विधिवत सूचित किया जाएगा।

ईसी, जो नागरिकता पर निर्णय लेने वाला अंतिम प्राधिकारी है, आवेदनों की जांच करेगा। संतुष्ट होने पर डिजिटल सर्टिफिकेट जारी कर नागरिकता देगी। यदि आवेदक ने भौतिक प्रमाणपत्र का विकल्प चुना है, तो उसे इसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के जनगणना संचालन निदेशक के कार्यालय से प्राप्त करना होगा।

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