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मछुआरों की हत्या: केंद्र ने दी SC में इटली के मरीन्स के खिलाफ केस बंद करने की अर्जी

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नई दिल्‍ली। 15 फरवरी 2012 को केरल में इटली के मरीन्स ने दो भारतीय मछुआरों की हत्या कर दी थी। इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई को बंद करने का अनुरोध किया है। दोनों मरीन की गोली से दो भारतीय मछुआरों की मौत और इस मामले में भारत कि हितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इटली को हर्जाना चुकाने के लिए कहा है।

मछुआरों की हत्या: केंद्र ने दी SC में इटली के मरीन्स के खिलाफ केस बंद करने की अर्जी

केंद्र सरकार ने अदालत से कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है। लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे।

आपको बता दें कि ये मामला 2012 का है जब इटालियन नाविक सैलवाटोर गिरोन और मैसीमिलानो लैटोरे पर केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों को गोली मारने का आरोप लगा। इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अधिकार क्षेत्र का था। इटली का कहना था कि ये घटना भारत की समुद्री सीमा के बाहर घटी लेकिन भारत ने इस पर सवाल उठाए। भारत ने ये भी कहा कि क्योंकि मारे गए मछुआरे भारतीय थे तो मामले को भारतीय कानूनों के तहत निबटाया जाए।

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English summary
Centre moves SC, seeks closure of case against Italian marines.
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