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यूपीएससी उम्मीदवारों को नहीं दिया जा सकता अतिरिक्त मौका: SC में केंद्र सरकार

UPSC CSE : प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कहा है कि वो यूपीएससी (UPSC) परीक्षा में उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने के पक्ष में नहीं है। कोरोना महामारी के प्रभाव को देखते हुए सिविल सेवा के अभ्‍यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू ने अदालत में कहा कि अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।

Centre in Supreme Court Not Agreeable To Giving Extra Chance To Civil Service Aspirants In UPSC Exams

जस्टिस एएम खानविल्‍कर की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सीवी राजू से कहा कि केंद्र सरकार इस बाबत हलफनामा कोर्ट में दे। अब अदालत 25 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगा। 25 जनवरी को ही अदालत ने केंद्र से हलफनामा भी देने को कहा है।

अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने बताया कि कल रात, मुझे केंद्र सरकार से जानकारी मिली कि वे कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने को लेकर सहमत नहीं हैं। मैं एक हफ्ते में शपथ पत्र पर यह कहना चाहूंगा।

सुप्रीम उन अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है जिन्‍होंने अक्टूबर 2020 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अपना अंतिम प्रयास किया था। याचिका में उन छात्रों के लिए एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग की गई है जो कोरोना संकट के चलते सिविल सेवा परीक्षा में मौजूद नहीं हो सके थे। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था, जिस पर केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया था कि कोरोना से प्रभावित सिविल सेवा के अभ्‍यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने के प्रस्ताव पर सरकार और संघ लोक सेवा आयोग विचार के बाद जवाब देंगे। शुक्रवार को सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब देते हुए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त मौका देने से इनकार कर दिया।

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English summary
Centre in Supreme Court Not Agreeable To Giving Extra Chance To Civil Service Aspirants In UPSC Exams
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