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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- कब होगी लोकपाल की नियुक्ति, 10 दिन में दें जवाब

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नई दिल्ली। लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे सुप्रीम कोर्ट सख्‍त होता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया है कि इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर.भानुमति की पीठ ने केंद्र से कहा कि वह 10 दिन के अंदर देश में लोकपाल की नियुक्ति की समय सीमा तय कर उसे सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर कोई भी आदेश सुनाने से पहले वह चाहता है कि केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे।

Supreme Court

इस मामले में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके. वेणुगोपाल ने लोकपाल की नियुक्ति के संबंध में सरकार की ओर से प्राप्त लिखित निर्देश सौंपे और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्‍द ही इस मसले पर बैठक आयोजित करेंगे। बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को तय की है।

वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश शांति भूषण ने कोर्ट से कहा कि जनवरी 2013 में लोकपाल बिल पास हुआ था। साढ़े चार साल बीत चुके हैं. अब वक्त आ गया है जब कोर्ट को अपने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार का इस्तेमाल कर लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए।

कोर्ट ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि प्रस्तावित संशोधनों के संसद में पारित होने तक लोकपाल कानून को निलंबित रखना ठीक नहीं है। बता दें कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि चयन समिति में कानूनविद की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही लोकपाल की नियुक्ति होगी।

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English summary
Centre Has 10 Days To Inform Supreme Court About Lokpal Appointment
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