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न्यूज एजेंसी PTI पर सरकार ने लगाया 84 करोड़ का जुर्माना, ये है वजह

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नई दिल्ली। समाचार न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पर सरकार ने भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार ने PTI को 84 करोड़ रुपए का बिल थमाया है और एक महीने के भीतर इसका भुगतान करने को कहा है। प्रसार भारती ने पीटीआई के दिल्ली दफ्तर को लेकर ये नोटिस भेजा है।

 Centre Govt asks PTI to pay over Rs 84 crore as penalty for ‘breaches at its Delhi office Centre Govt asks PTI to pay over Rs 84 crore as penalty for ‘breaches at its Delhi office

प्रसार भारती का कहना है कि जिन नियम और शर्तों के साथ पीटीआई को दिल्ली दफ्तर के लिए जमीन दी गई थी, वो उनका पालन नहीं कर रही है। पीटीआई ने दिल्ली स्थित ऑफिस के लिए मुहैया कराई गई जमीन को लेकर लीज के नियमों और शर्तों का उल्लघंन किया है, जिसकी वजह से सरकार ने उसे 84 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।

दरअसल दिल्ली स्थिति अपने ऑफिस के लिए PTI ने 1984 से लेकर अब तक किराया नहीं दिया है। इसके अलावा पीटीआई ने वहां अवैध निर्माण भी कराया है। जिसके बाद उसे सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय आवास मंत्रालय के लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की ओर से ये नोटिस न्यूज एजेंसी को भेजा गया है। जिसमे पीटीआई को 1 महीने के भीतर बकाए का भुगतान करने को कहा गया है। अगर 1 महीने में भुगतान नहीं किया जाता है तो उसे 10% जुर्माने के रूप में अलग से देना पड़ेगा।

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English summary
Centre Govt asks PTI to pay over Rs 84 crore as penalty for ‘breaches' at its Delhi office.
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