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SC के बाद प्रमोशन में आरक्षण को मोदी सरकार की हरी झंडी

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार ने भी प्रमोशन में आरक्षम को हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार ने एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और मंत्रालयों से दिशानिर्देश जारी कर SC/ST कोटे में प्रमोशन पर अमल करने का निर्देश दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुहर लगा दी है।

 Centre asks its departments, states to implement quota in promotion to SC, ST staff
आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के आखिरी आदेश पर निर्भर करेगा। जिसके बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ये फैसला किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानि प्रमोशन में आरक्षण आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए हैं।

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और विभागों को सलाह दी गई है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरुप विभागों में लंबित प्रमोशन के लिए कदम उठाएं। इससे पहले 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के मसले पर सुनवाई के दौरान साफ किया था कि सरकार कानूनी तरीके से प्रमोशन करने के लिए स्वतंत्र है। आपको बता दें कि प्रोन्नति सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर करेगी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है जिस पर संविधान पीठ का फैसला आना है।

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English summary
The Centre today asked all its departments and the state governments to implement reservation in promotion for employees belonging to Scheduled Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST) categories.
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