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सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स के लिए सरकार ने जारी की SOP, कोरोना पर एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट अनिवार्य

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के आने के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स जैसी सभी सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया। हालांकि बाद में सभी गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने की मंजूरी दी गई। अब 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स भी खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर सरकार ने मानक संचालन प्रकिया जारी कर दी है। जिसमें वायरस से बचाव के लिए जरूरी उपाय बताए गए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

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इसपर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से खुलेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक मानक संचालन प्रकिया (SOP) घोषित की है और 50 फीसदी लोगों की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के संदर्भ में जागृति निर्माण करने वाली एक मिनट की फिल्म या अनाउंसमेंट शो के पहले और मध्यांतर के पहले और बाद में दिखाना अनिवार्य है। सभी जगह टिकट की ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क्या हैं नियम-

  • केवल 50 फीसदी सीटों पर ही लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
  • सीट पर बैठने के दौरान सभी को सामाजिक दूरी का पालन करना है।
  • जिस सीट पर किसी को नहीं बैठना चाहिए, उसपर ऐसा लिखा हो 'यहां नहीं बैठें'।
  • हाथ धोने और सैनिटाइजर की व्यवस्था हो।
  • आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करने और इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए।
  • सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो। बिना लक्षण वाले लोगों को ही आने की इजाजत मिले।
  • लोग अपने स्वस्थ्य की स्वयं निगरानी करें और अगर बीमार महसूस कर रहे हैं तो इसकी सूचना दें।
  • भुगतान के डिजिटल तरीके को प्रोत्साहित किया जाए।
  • बॉक्स ऑफिस और अन्य परिसर में रोजाना सफाई हो और डिसइन्फेक्ट किया जाए।
  • उचित संख्या में काउंटर खोले जाएं।
  • दर्शकों को इंटरवल के दौरान इधर उधर नहीं घूमने को कहा जाए।
  • बॉक्स ऑफिस पर लाइन में लगने वाले सामाजिक दूरी का पालन कर सकें, इसके लिए जमीन पर निशान बनाए जाएं।
  • पूरे दिन बॉक्स ऑफिस पर टिकट खरीदने की व्यवस्था हो, भीड़भाड़ से बचने के लिए अडवांस बुकिंग की सुविधा हो।
  • इधर उधर थूकने पर कड़ा प्रतिबंध है।
  • खांसते या छींकते वक्त मुंह और नाक को जरूर ढंकना होगा।
  • केवल पैकेट वाले खाने की अनुमति है, हॉल के अंदर कोई डिलीवरी ना हो।
  • खाने पीने के सामान के लिए अधिक काउंटर्स की व्यवस्था हो।
  • सैनिटाइजेशन का काम करने वाले स्टाफ के लिए मास्क, गल्वस, बूट्स और पीटीई किट पहनना जरूरी है।
  • कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर लिए जाएं।
  • जो नियमों को पालन ना करे उसके खिलाफ सख्ती बरती जाए।
  • बॉक्स ऑफिस में तापमान का खास ध्यान रखा जाए और ये 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो।
  • कोरोना से बचाव के उपाय अपनाने के लिए सार्वजनिक घोषणा की जाए।

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English summary
central government issues standard operating protocols to be followed in cinemas multiplexes
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