सिंगल पेरेंट होने पर बच्चों की देखरेख के लिए पुरुषों को मिलेगी 2 साल की छुट्टी
नई दिल्ली। सरकार के नए नियम के अनुसार कोई भी पुरुष केंद्रीय कर्मचारी जो कि सिंगल पैरेंट और उसका बच्चा छोटा है तो वह 730 दिनों यानी दो साल की चाइल्ड केयर लीव ले सकता है। ये पुरुष गैर शादीशुदा, विधुर और तलाकशुदा हो सकते हैं। बता दें कि पहले ये सुविधा केवल महिला कर्मचारियों के लिए थी।
पहले सिर्फ महिलाओं के लिए था नियम
महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए इस नियम के अनुसार वह एक साल में 3 अलग अलग हिस्सों में इन लीव्स का फायदा उठा सकती है। ये लाभ सिर्फ दो बच्चों तक के लिए ही दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इस लीव के अलावा 180 दिनों की मेटरनटी लीव का प्रावधान है जबकि पुरुषों के लिए यह सिर्फ 15 दिन है।
छुट्टी से दूसरे साल वेतन में होगी कटौती
इस दो साल की छुट्टी में पहले के नियम के अनुसार 2 साल की पूरी सैलेरी दी जानी थी लेकिन अब छुट्टी के दूसरे साल में सैलेरी की कुछ हिस्सा काटे जाने का नियम बनाया गया है। अब के नियम के अनुसार पहले साल लाभार्थी को पूरी तन्ख्वाह दी जाएगी जबकि दूसरे साल इसमें से 20 प्रतिशत काट लिया जाएगा। बता दें कि निजी कंपनियों में इसको लेकर अभी तक कोई खास सुविधा नहीं हैं। हालांकि महिलाओं को कुछ समय की मेटरनटी लीव दी जाती है।
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने क्या कहा ?
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कहा है कि सरकारी महिला कर्मचारियों और सिंगल पुरुष कर्मचारियों को उनके दो छोटे बच्चों तक के लिए 730 दिनों की छुट्टी दी जाएगी। ताकि वे उनके थोड़ा आत्मनिर्भर होने तक उनकी देखरेख कर सकें।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लाया गया नियम
सिंगल मेल पेरेंट के लिए इस लीव को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लागू किया गया है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश में कहा गया है कि अगर कोई पुरुष केंद्रीय कर्मचारी सिंगर पेरेंट होता है और उसके बच्चे की देखरेख का जिम्मा उसके कंधों पर है तो इस लीव का लाभ उठा सकता है।