Sikhs For Justice की 40 वेबसाइट ब्लॉक, केंद्र सरकार का आदेश
नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट को रविवार को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह आदेश गृहमंत्रालय की सिफारिश के आधार पर दिया है। बता दें कि इस संगठन को गृहमंत्रालय ने एक साल पहले ही अवैध संगठन करार दे दिया था।
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 'सिख फॉर जस्टिस अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) ऐक्ट, 1967 के तहत एक गैरकानूनी संगठन है, जिसने समर्थन जुटाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया था। गृहमंत्रालय की सिफारिश के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रॉद्योगिकी कानून, 2000 के तहत सिख फॉर जस्टिस की 40 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।'
खबरों के मुताबिक सिख फॉर जस्टिस ने विदेशी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खालिस्तान के समर्थन एक कैंपेन लॉन्च किया था। खबरों के मुताबिक इस गैर-कानूनी मुहिम के मद्देनजर पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। बता दें कि इस संगठन के पीछे यूके, यूएसए और कनाडा में रह रहे कुछ कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पर अलग देश बनाने का मंसूबा रखते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस भारत-विरोधी संगठन की पाकिस्तानी एजेंसियों और वहां की सरकार से भी साठगांठ है और उनके बहकावे में वे देश और देश के बाहर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते रहते हैं। भारत सरकार ने इस संगठन को पिछले साल ही यूएपीए ऐक्ट के तहत अवैध घोषित कर दिया था। केंद्र सरकार ने इस बात पर भी चिंता जताई थी कि खालिस्तान समर्थक तत्व करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल भी देश विरोधी एजेंडा को आगे बढ़ाने में कर सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियां भी इस संबंध में चेतावनी दे चुकी हैं। दरअसल, सिख फॉर जस्टिस ने अभी जिस मुहिम की शुरुआत की थी, उसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका जताई गई है।
Sikhs For Justice (SFJ), an unlawful organization under the UAPA,1967, launched a campaign for registering supporters for its cause. On recommendation of MHA, MeitY has issued orders under sec. 69 A of the I.T. Act, 2000, for blocking 40 websites of SFJ@AmitShah @HMOIndia
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 5, 2020