सुदर्शन न्यूज: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- TV शो से सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलने की आशंका
नई दिल्ली। निजी टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज (Sudarshan News) द्वारा प्रसारित विवादास्पद प्रोग्राम 'बिंदास बोल- यूपीएससी जिहाद' के प्रसारण को लेकर केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक हलफनामा दायर किया है। अपने हलफनामे में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कथित तौर पर नौकरशाही में मुस्लिमों की घुसपैठ पर आधारित अपने प्रोग्रम में सुदर्शन न्यूज ने कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया है। इस सिलसिले में चैनल को चेतावनी भी दी गई है। अगर वह भविष्य में ऐसा करते हैं तो चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि सुदर्शन न्यूज के प्रोग्राम 'बिंदास बोल- यूपीएससी जिहाद' के प्रसारण से नौकरशाही के लोग काफी नाराज थे। इस सिलसिले में एडवोकेट फिरोज इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर विवादास्पद प्रोग्राम के चलते चैनल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। फिरोज इकबाल खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को शेष एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। उसी दिन यानी 23 सितंबर को ही केंद्र ने चैनल के खिलाफ कार्यक्रम संहिता के कथित उल्लंघन के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चैनल के खिलाफ 4 नवंबर को जारी आदेश की कॉपी प्रस्तुत की जिसमें मंत्रालय ने पाया कि 'यूपीएससी जिहाद' अच्छे संदर्भ में नहीं है और इससे 'सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा मिलने' मिलने की आशंका है। मंत्रालय ने कहा कि भविष्य में चैनलों को ऐसे किसी भड़काऊ कार्यकम्रों से बचना चाहिए। इसके साथ ही आयोग ने सुदर्शन न्यूज के विवादित प्रोग्राम 'बिंदास बोल- यूपीएससी जिहाद' में UPSC की परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संघ लोक सेवा आयोग की आलोचना पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा था कि इस तरह के प्रोग्राम के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाई जाए जो मुस्लिमों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं।
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चैनल के खिलाफ की गई कार्रवाई में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बताया कि भविष्य में चैनल को कार्यक्रम के प्रसारण से पहले कुछ खाश अंशो में संशोधन और बदलाव करना होगा। सरकार ने चेतावनी देते हुए चैनल सुदर्शन न्यूज के विवादित प्रोग्राम 'बिंदास बोल- यूपीएससी जिहाद' के शेष एपिसोड को ऑनएयर करने की अनुमती दे दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है, ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे के लिए जवाब देने का थोड़ा समय मिल सके।