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देश के सभी पुलिस थानों में लगाए जाएं ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्‍ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सभी पुलिस स्‍टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीडब्‍लू, डीआरआई और एसएफआईओ (सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस) सहित देश के सभी पुलिस थानों में ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कैमरे पुलिस स्टेशन के प्रवेश और निकास, लॉक अप, कॉरिडोर, लॉबी, रिसेप्शन एरिया, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के कमरे, थाने के बाहर, वॉशरूम के बाहर स्थापित किए जाने चाहिए। इन रिकॉर्डिंगों को 18 महीने तक रखना होगा।

देश के सभी पुलिस थानों में लगाए जाएं ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ CCTV कैमरे: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने सभी राज्‍यों को 6 सप्‍ताह के भीतर आदेश को पालन करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि ये निर्देश अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हुई घटनाओं को देखते हुए यह साल 2018 में ही यह आदेश दिया था। इस मामले में 16 सितंबर, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरों की हालत पर जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए कहा था।

सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा कि छह सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना के लिए समय सीमा के साथ राज्य कार्ययोजना दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को सीसीटीवी प्रणाली के लिए धन आवंटित करना चाहिए। प्रत्येक पुलिस स्टेशन का एसएचओ सीसीटीवी के काम, रिकॉर्डिंग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक जिले में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि हिरासत में यातना की कोई भी शिकायत इन न्यायालयों द्वारा सुनी जानी चाहिए।

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English summary
CCTVs Must At All Police Stations, Central Probe Agencies: Supreme Court.
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