CBI चीफ आलोक वर्मा मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा, पढ़िए फैसले की 10 बड़ी बातें
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुई देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज अहम फैसला सुनाया है। पढ़िए फैसले की बड़ी बातें।
नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) में दो वरिष्ठ अधिकारियों के बीच उठे विवाद के बाद हुई केंद्र सरकार की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। सरकार की कार्रवाई के विरोध में सीबीआई के चीफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को दो हफ्ते के भीतर इस मामले की जांच पूरी करने के आदेश दिए हैं। पढ़िए, इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
SC के जज की निगरानी में होगी जांच
1:- सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) इस मामले पर दो सप्ताह के भीतर अपनी जांच पूरी करे।
2:- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी इस पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज एके पटनायक की निगरानी में करेगा और दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट तैयार सौंपेगा।
3:- आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीवीसी की जांच पूरी होने तक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे।
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'मामले को और लंबा नहीं खींचा जा सकता'
4:- सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम डायरेक्टर एम. नागेश्वर राव की तरफ से लिए गए अभी तक के सारे फैसलों की जानकारी केंद्र सरकार को 12 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में देनी होगी।
5:- सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीवीसी को 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया। इस पर सीवीसी के वकील तुषार मेहता ने तीन हफ्तों का समय मांगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय जांच के लिए समय बढ़ाकर 2 हफ्ते कर दिया।
6:- सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी के वकील तुषार मेहता की तीन हफ्ते देने की दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले को और लंबा नहीं खींचा जा सकता।
'किस आधार पर वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया'
7:- मामले में सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का विरोध करते हुए उनके वकील फली एस नरीमन ने कहा कि इस मामले में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट लागू होना चाहिए। वकील नरीमन ने कहा कि एक वरिष्ठ अधिकारी को रातों-रात कैसे हटाया जा सकता है।
8:- सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के वकील की दलील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा, 'किस आधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया? यह स्पष्ट किया जाए।'
9:- आलोक वर्मा की याचिक पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), केंद्र सरकार और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को नोटिस जारी किया।
10:- सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी, केंद्र सरकार और राकेश अस्थाना को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद 12 नवंबर को होगी।
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