CBI vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले प्रशांत भूषण, ये आलोक वर्मा की अधूरी जीत है
नई दिल्ली। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन समिति तथ्यों के आधार पर इसका विचार करे। कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आलोक वर्मा को पूरी ताकत के साथ सीबीआई चीफ के पद पर वापस लाया जाना चाहिए था।
प्रशांत भूषण ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के छुट्टी पर भेजने के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ये फैसला लेने से पहले सिलेक्ट कमिटी, सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष से सहमति लेनी चाहिए थी।'
प्रशांत भूषण ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे पावरलेस रहेंगे। वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे, ये अधूरी जीत है। वरिष्ठ वकील ने बताया कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सीजेआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी के पास ये मामला भेजने को कहा है जो एक सप्ताह के भीतर इस पर केस पर फैसला लेगी।
सीबीआई चीफ के पद पर आलोक वर्मा की वापसी
इसके पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आलोक वर्मा के वकील ने कहा कि यह एक संस्था की जीत है, देश में न्याय की प्रक्रिया अच्छी चल रही है। न्याय प्रक्रिया के खिलाफ कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए हर वक्त मौजूद है। सीबीआई विवाद पर कोर्ट के फैसले के बाद आलोक वर्मा की सीबीआई चीफ के पद पर वापसी हो गई है। लेकिन अभी वे कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे।