Sushant Singh Rajput case: CBI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मुंबई ट्रांसफर ना किया जाए केस
नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलील दाखिल की है। वहीं सीबीआई की ओर से भी इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया है। सीबीआई ने अपना जवाब में कहा कि, कोर्ट को सीबीआई और ईडी को अपनी जांच जारी रखने देना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है। आज सभी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में लिखित दलीलें जमा की हैं।
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सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए लिखित जवाब में कहा गया है कि, 56 गवाहों के बयान दर्ज करने की मुंबई पुलिस की कार्रवाई किसी कानून के बैकअप के तहत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि मुंबई में कोई 'केस' लंबित नहीं है, इसलिए वहां ट्रांसफर करने को कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट को केंद्रीय जांच एजेंसी और ईडी को ये जांच जारी रखने देना चाहिए।
पटना पुलिस का क्षेत्राधिकार नहीं होने का दावा करने वाली याचिका पर सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि, अधिकांश लेनदेन मुंबई में हुए हैं और तदनुसार पटना पुलिस को इस मामले की जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। याचिका में गलत कहा गया है और उसे खारिज किया जाना चाहिए। वहीं बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की लिखित दलीलें में कहा कि सिर्फ उन्होंने ही इस केस में एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसलिए रिया की ट्रांसफर याचिका निष्प्रभावी है और इसे खारिज किया जाए।
बिहार सरकार ने कहा है कि मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस ने जांच में बिहार पुलिस का सहयोग नहीं किया। बिहार पुलिस ने कानून के दायरे में रहकर अपने क्षेत्राधिकार में ये एफआईआर दर्ज की है क्योंकि ये शिकायत एक संज्ञेनीय अपराध की थी।
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