दिल्ली हाई कोर्ट को CBI ने दी जानकारी, बोफोर्स मामले की आगे की जांच नहीं करना चाहते
नई दिल्ली। सीबीआई ने आज दिल्ली हाई कोर्ट को इस बात की जानकारी दी है कि वह बोफोर्स मामले की आगे की जांच नहीं करना चाहती है और वह इस बाबत अपनी याचिका को वापस लेना चाहती है। इस मामले में निजी याचिकाकर्ता अजय अग्रवाल ने भी बोफोर्स मामले की आगे की जांच नही करने को लेकर अपनी याचिका दायर की है। अजय अग्रवाल ने भी याचिका दायर करके कहा कि वह इस मामले में आगे जांच नहीं चाहते हैं। सीबीआई की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उसे इस बात की इजाजत दे दी है कि वह यह मामला वापस ले सकती है। वहीं अजय अग्रवाल से पूछा है कि क्या आप इस मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए अधिकृत हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 6 जुलाई को होगी। इससे पहले चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कश्यप ने सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि आखिर क्यों सीबीआई को इस मामले की आगे की जांच करने के लिए कोर्ट की इजाजत की जरूरत है। कोर्ट ने सीबीआई से कहा था कि वह इस मामले में तथ्यों के आधार पर मामले की जांच को आगे बढ़ाए और बताए कि आखिर क्यों उसे बोफोर्स मामले की आगे की जांच के लिए कोर्ट की इजाजत की जरूरत है।
इसे भी पढ़ें-पीएम मोदी के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट साझा करके सोशल मीडिया पर घिरे राहुल गांधी