CBI ने TMC के 3 सांसदों पर मुकदमा चलाने के लिए ओम बिरला से अनुमति मांगी
नई दिल्ली। सीबीआई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से नारद स्टिंग मामले में तीन मौजूदा सांसदों और एक पूर्व सांसद के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी है। वहीं सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सीबीआई को अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। मंजूरी मिलने के बाद पहली चार्जशीट दर्ज की जाएगी। एजेंसी ने जिन तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों के खिलाफ मुकदमा चलानेत सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी।
गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन मौजूदा सांसदों सौगत राय, प्रसून बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार और टीएमसी के ही एक पूर्व सांसद सुवेंदु अधकारी के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। एजेंसी ने लोकसभाध्यक्ष से अनुरोध किया है कि वह इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दें।
सूत्रों ने कहा कि अगर मंजूरी दी जाती है तो चारों नेताओं के नाम एजेंसी द्वारा आरोप पत्र में रखे जा सकते हैं। 48 वर्षीय सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में तामलुक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं और अभी वह राज्य सरकार में परिवहन मंत्री हैं। 73 वर्षीय रॉय दम दम से सांसद हैं वहीं घोष (59) बारासात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसून बनर्जी (64) हावड़ा से सांसद हैं। इससे पहले नारद स्टिंग मामले में जांच के सिलसिले में सीबीआई ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता मुकुल रॉय से भी पूछताछ की थी।
नारदा न्यूज पोर्टल के संपादक और प्रबंध निदेशक सैमुएल ने 2016 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक स्टिंग वीडियो प्रसारित किया था। इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, मंत्रियों और कोलकाता नगर निगम के मेयर को काम कराने के एवज में पैसा लेते हुए दिखाया गया था। उस वक्त मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा थे। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी।
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