INX मामला: CBI ने पी चिदंबरम के घर पर चिपकाया नोटिस, कहा- 2 घंटे में हाजिर हों
नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरमकी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम दिल्ली नें उनके निवास पर पहुंची लेकिन उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद ईडी की टीम भी यहां पहुंच गई। लेकिन अभी तक चिदंबरम का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
सीबीआई
ने
चिपकाया
नोटिस
मंगलवार
देर
रात
सीबीआई
की
टीम
दोबारा
चिदंबरम
के
घर
पहुंची
और
उनके
घर
के
बाहर
नोटिस
चिपका
दिया
है।
इस
नोटिस
में
चिदंबरम
से
2
घंटे
के
अंदर
पेश
होने
के
लिए
कहागया
है।
गौरतलब
है
कि
दिल्ली
हाईकोर्ट
से
जमानत
खारिज
हाने
के
बाद
वो
इसके
खिलाफ
वो
सुप्रीम
कोर्ट
गए
हैं।
उनकी
याचिका
पर
कोर्ट
बुधवार
को
सुनवाई
करेगा।
गौरतलब
है
कि
ईडी
और
सीबीआई
की
टीम
इस
मामले
में
पहले
ही
चिदंबरम
की
हिरासत
की
मांग
कर
रही
है।
Delhi: Central Bureau of Investigation (CBI) has put up a notice outside the residence of P Chidambaram to appear before them in the next two hours. Earlier today, Delhi High Court had dismissed his both anticipatory bail pleas in connection with INX Media case. pic.twitter.com/IeEI5IkvGF
— ANI (@ANI) August 20, 2019
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आज सुनवाई से इनकार कर दिया और उनके वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो कल मामला रखें। पूर्व वित्तमंत्री पर आरोप हैं कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था। ईडी के मुताबिक एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है।
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