मुलायम-अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को कोर्ट का नोटिस
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई की। यहां सीबीआई से पूछा गया कि सालों पुराने इस मामले में क्या उसने किसी तरह की एफआईआर दर्ज की है? इसके जवाब के लिए सीबीआई ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले मुलायम और अखिलेश के खिलाफ का ये मामला उनकी नई परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये जरूर ही चुनावी मुद्दा बन जाएगा।
गौरतलब है कि ये सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर की है। दरअसल चतुर्वेदी ने साल 2005 में कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। चतुर्वेदी ने सभी के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने 2007 के मार्च में सीबीआई से आरोपों की जांच करने और ये पता लगाने को कहा था कि याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। इसके बाद साल 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। डिंपल यादव की याचिका को मंजूर पर उनके खिलाफ जांच रोकने के आदेश दे दिए गए थे।
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