क्विक अलर्ट के लिए
अभी सब्सक्राइव करें  
क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

मुलायम-अखिलेश की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को कोर्ट का नोटिस

Google Oneindia News

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई की। यहां सीबीआई से पूछा गया कि सालों पुराने इस मामले में क्या उसने किसी तरह की एफआईआर दर्ज की है? इसके जवाब के लिए सीबीआई ने 2 सप्ताह का समय मांगा है। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले मुलायम और अखिलेश के खिलाफ का ये मामला उनकी नई परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं सीबीआई अगर कोई कार्रवाई करती है तो ये जरूर ही चुनावी मुद्दा बन जाएगा।

 CBI got notice on disproportionate assets case on akhilesh yadav and mulayam singh

गौरतलब है कि ये सुनवाई जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजनीतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की याचिका पर की है। दरअसल चतुर्वेदी ने साल 2005 में कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और प्रतीक यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला चलाने का निर्देश देने की मांग की थी। चतुर्वेदी ने सभी के खिलाफ शक्ति के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया था।

कोर्ट ने 2007 के मार्च में सीबीआई से आरोपों की जांच करने और ये पता लगाने को कहा था कि याचिका में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। इसके बाद साल 2012 में कोर्ट ने मुलायम सिंह, अखिलेश और प्रतीक की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। डिंपल यादव की याचिका को मंजूर पर उनके खिलाफ जांच रोकने के आदेश दे दिए गए थे।

यह भी पढ़ें- फजीहत के बाद पार्टी ने मुलायम को दिया सम्मान,स्टार प्रचारक की लिस्ट में अब सबसे ऊपर आया नाम

Comments
English summary
CBI got notice on disproportionate assets case on akhilesh yadav and mulayam singh
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X