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एयरसेल मैक्सिस केस में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली मंजूरी

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नई दिल्ली। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से अभियोग चलाने की लिए मंजरी प्राप्त कर ली है। पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा कि कुल 18 आरोपियों में से 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें पी चिदंबरम भी शामिल हैं।

एयरसेल मैक्सिस केस: चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इस मामले में ईडी की तरफ से बाकी बचे आरोपियों पर मुकद्दमा चलाने की मंजूरी के लिए कोर्ट से कुछ और समय मांगा गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि उन्हें चिदंबरम पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। मेहता ने यह भी बताया कि 18 आरोपियों में से पांच पूर्व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ प्रतिबंधों की प्रतीक्षा है, जबकि अन्य 12 आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे निजी व्यक्ति हैं।

प्रोसेक्यूटर पक्ष ने आरोप लगाया कि हाल ही में जांच एजेंसियों को नए सबूत मिले हैं, जिनमें बैंक की लेन-देन शामिल है। सुनवाई के दौरान, प्रोसेक्यूटर पक्ष ने आरोप लगाया कि पी चिदंबरम जांच के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांचकर्ता को गुमराह कर रहे हैं। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिंसबर को होगी।

ये भी पढ़ें: एयरसेल मैक्सिस: जांच में सहयोग न करने के आरोपों को चिदंबरम ने किया खारिज

English summary
CBI gets government nod to prosecute P Chidambaram in Aircel Maxis case
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