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इंदिरा जयसिंह के एनजीओ के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR

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नई दिल्ली। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर की एनजीओ के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। एनजीओ के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय की शिकायत के आधार पर फॉरेन कॉट्रीब्यूशन एक्ट के उल्लंघन के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि मंत्रालय की ओर से 2016 में एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। एनजीओ पर आरोप है कि उसने राजनीतिक उद्देश्य के लिए विदेश द्वारा मिले निवेश का इस्तेमाल किया था।

indira jaising

बता दें कि ग्रोवर एनजीओ के अध्यक्ष हैं। वहीं इंदिरा जय सिंह यूपी सरकार के दौरान सॉलिसिटर जनरल थीं। सीबीआई ने एनजीओ के तमाम अधिकारियों के खिलाफ विदेशी निवेश को लेकर फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है। हालांकि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में इंदिरा जयसिंह का नाम शामिल नहीं है। मंत्रालय की ओर से जो शिकायत दर्ज कराई गई है वह एफआईआर का हिस्सा है, जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ को कथित एफसीआरए के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया था। एनजीओ के खिलाफ एक अन्य संस्था ने याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की थी।

वहीं अपने उपर लगे आरोपों को ग्रोवर ने बदले की कार्रवाई करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ यौन शोषण के मामले को आगे बढ़ाया था, जिसकी वजह से यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि 27 नवंबर 2016 को गृह मंत्रालय ने एनजीओ का लायर्स कलेक्टिव लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसमे कहा गया था कि एनजीओ विदेशी निवेश का गलत इस्तेमाल कर रही है, एनजीओ के रिटर्न में गलत जानकारी दी गई है।

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English summary
CBI files fir against the NGO of Indira Jaising for alleged violation of FCRA.
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