राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच कर रहे CBI अधिकारी का हुआ तबादला, वापस राज्य कैडर भेजा
नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में अपने सीनियर अधिकारी के साथ विवाद के चलते स्थानांतरित किए गए सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच की निगरानी कर रहे एक सीबीआई अधिकारी को आज केंद्र सरकार ने पद से हटा दिया है। कैबिनेट की प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने राकेश अस्थाना के खिलाफ जांच की निगरानी करने वाले सीबीआई के डीआईजी तरुण गौबा को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राज्य कैडर में भेज दिया है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को व्यापम मामलों की भी जांच करने वाले उत्तर प्रदेश कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी गौबा को उनके कैडर में वापस भेजा गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति तरुण गौबा को समय से पहले ही उनके राज्य कैडर में वापस भेजने को मंजूरी देती है। बता दें कि, तरुण गौबा को सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर राव ने अस्थाना के खिलाफ जांच की निगरानी के लिए उन्हें नियुक्त किया था
इस मामले पर सरकार का पक्ष रखते हुए CBI के मुख्य सूचना अधिकारी नितिन वाकणकर ने कहा कि,सीबीआई में तरुण गौबा का कार्यकाल अक्टूबर 2019 तक था, और उन्हें अगस्त में अमेरिका में शुरू होने वाली प्रतिष्ठित फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। चूंकि तरुण गौबा अक्टूबर में समाप्त होने वाले 7 साल के कार्यकाल में सीबीआई में नहीं रह पाए, उनके व्यक्तिगत अनुरोध पर उन्हें उनके पैरंट काडर में वापस कर दिया गया, जहां से वह स्कॉलरशिप के लिए आगे बढ़ेंगे।
उत्तर प्रदेश कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी तरुण गौबा को पिछले साल अक्टूबर में मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के साथ संबंध रखने के आरोप में राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित टीम के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तरुण गौबा की नियुक्ति जांच टीम के प्रमुख एमके सिन्हा के हटाए जाने के बाद की गई थी।
गौरतलब है कि पिछले साल ही आलोक वर्मा के बाद विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की भी सीबीआई से 'छुट्टी' कर दी गई थी। सीबीआई से उनका तबादला कर दिया गया था। राकेश अस्थाना के साथ-साथ तीन अन्य अफसरों का भी तबादला किया गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को बड़ा झटका मिला था। दिल्ली हाई कोर्ट ने राकेश अस्थाना की याचिका रद्द कर दी थी। राकेश अस्थाना ने अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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