CBI v CBI विवाद: आलोक वर्मा CVC जाकर करेंगे अस्थाना के खिलाफ FIR की जांच, HC से मिली इजाजत
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और ज्वॉइंट डायरेक्टर एके शर्मा को सीवीसी में स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दायर एफआईआर की केस डायरी का निरीक्षण करने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, आलोक वर्मा 29 और एके शर्मा 30 नवंबर को सीवीसी के ऑफिस पर अस्थाना मामले की एफआईआर जांच करेंगे। यह सब कुछ सीबीआई के एसपी सतीश डागर की निगरानी में होगा।
जस्टिस नाजिम वजीरी ने ये आदेश आलोक वर्मा और एके शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। वर्मा के वकील ने कहा था कि अस्थाना की याचिका में उनके खिलाफ बदनीयती से आरोप लगाए गए हैं।
वहीं, कोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर लगी रोक 7 दिसम्बर तक बढ़ा दी है। पिछले 19 नवम्बर को कोर्ट ने राकेश अस्थाना के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर लगी रोक को आज तक बढ़ाया था।
हाईकोर्ट आज अस्थाना की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने घूस लेने पर दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। इस दौरान सीबीआई के ज्वॉइंट डायरेक्टर शर्मा ने अपने रिप्लाय में कहा कि अस्थाना की खिलाफ जांच अभी शुरुआती स्तर पर है और ऐसे में उनके खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।
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