अगस्ता वेस्टलैंड: क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया
नई दिल्ली। 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता-वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया और दलाली के आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को पांच दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। बुधवार को उसे दिल्ली के पटियाला कोर्ट मे पेश किया गया, अदालत ने उसकी पांच दिन की कस्टडी मंजूर की।
मिशेल के वकील अलजो के जोसेफ उनके लिए कोर्ट में पेश हुए। कांग्रेस नेता जोसेफ ने मिशेल की तरफ से पेश होने पर कहा कि वो मेरे क्लाइंट हैं, उनके लिए अदालत में बहस करना और मेरा कांग्रेस से जुड़ा होना बिल्कुल अलग है। वहीं, विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर यूके से मिशेल को कोई कानूनी मदद दी जाती है तो सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं होगी और इसका विरोध नहीं होगा।
सीबीआई की ओर से वकील डीपी सिंह ने अदालत से कुछ अहम मुद्दों पर पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी की मांग की। सीबीआई की ओर से कहा गया कि दुबई के कुछ खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिसको लेकर जांच के लिए कस्टडी जरूरी है। मिशेल को मंगलवार रात को संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया है।
सीबीआई, रॉ और विदेश मंत्रालय के अफसर मंगलवार को उसे जेट विमान से दुबई से दिल्ली लाए। दिल्ली में पहुंचने के बाद सीबीआई ने उसे हिरासत में ले लिया। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में मिशेल पर 225 करोड़ रुपए की दलाली लेने का आरोप है। भारत को 36 सौ करोड़ के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे को लेकर मिशेल की तलाश थी। यह सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था जिसके तहत 12 लग्जरी हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दूसरे वीआईपी लोगों के लिए होना था।
मिशेल को फरवरी 2017 में यूएई में गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने मिशेल के खिलाफ जून, 2016 में जारी अपने आरोप पत्र में कहा है कि उसे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में 225 करोड़ रुपये की दलाली ली थी।
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