अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम मामले में मारन बंधुओं को सीबीआई अदालत ने किया आरोप मुक्त
चेन्नई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और कलानिधि मारन को अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम मामले में रिहा कर दिया है। इनके साथ पांच अन्य लोगों को भी छोड़ा गया है। सीबीआई के अनुसार पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन ने जून 2004 से दिसंबर 2006 तक संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रहते हुए अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और चेन्नई में अपने आवास पर प्राइवेट टेलीफोन एक्सचेंज लगवाया था।
सीबीआई के अनुसार, 700 से ज्यादा टेलीकॉम लाइन बोट क्लब और गोपालपुरम स्थित उनके आवास में लगाई गई थीं।इन डेटा लाइनों का इस्तेमाल सन टीवी के लिए गया था और इसका कोई बिल नहीं दिया गया। इसके चलते सरकारी खजाने को 1.78 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है।
अदालत ने 11 अगस्त को सीबीआई को दयानिधि और कलानिधि मारन को केस दस्तावेज की टाइप की हुई प्रतियां देने के निर्देश दिए थे। मारन ब्रदर्स के अलावा सन टीवी नेटवर्क के चीफ टेक्निकल ऑफिसर एस कानन और इलेक्ट्रिशियन के एस रवि और दयानिधि मारन के प्राइवेट सेक्रेटरी गोवथमन पर भी इस स्कैम में शामिल होने का आरोप लगाया गया था।