कोलगेट घोटालाः सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में हुई खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की ओर से कोलगेट मामले पर दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। सीबीआई ने यह रिपोर्ट मध्य प्रदेश की कम्पनी कमल स्पांज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले में दायर की थी।
इसी कड़ी में अदालत के विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने मध्य प्रदेश की कम्पनी निदेशक पवन अहलूवालिया, वरिष्ठ अधिकारी अमित गोयल औऱ गुप्ता के खिलाफ इस मामले में आरोपी के रूप में सम्मन जारी किया है।
अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि जिनके खिलाफ सम्मन जारी हुआ है कि उनको 31 अक्टूबर को अदालत में पेश होना होगा। न्यायलय ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी से निपटने वाली धाराओं और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामले पर संज्ञान लिया है।
गौरतलब है कि सीबीआई ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में अदालत से कहा था कि कोयला घोटाला मामले में आरोपी कम्पनी और इसके निदेशक, अधिकारियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।