CBI रिश्वतकांड: 27 नवंबर तक बढ़ी बिचौलिए मनोज प्रसाद की न्यायिक हिरासत
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के संयुक्त निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्वत मामले में जड़े बिचौलिये मनोज प्रसाद को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउसकोर्ट ने मनोज प्रसाद की न्यायिक हिरासत को 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी मनोज प्रसाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये मनोज प्रसाद की जमानत याचिका को खारीज करते हुए कहा था कि मनोज के खिलाफ गंभीर आरोप है। कोर्ट ने कहा था कि मनोज प्रसाद के खिलाफ जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है। मनोज प्रसाद के वकील ने कहा था कि हमारा मामला डीएसपी देवेंद्र कुमार से अलग है। दूसरी ओर जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से एएसजी विक्रमजीत बनर्जी और राजदीप बेहुरा ने कहा कि जांच महत्वपूर्ण मोड़ पर है और मनोज प्रसाद की दूसरे आरोपितों से तुलना नहीं की जा सकती है।
CBI bribery case: Alleged middleman Manoj Prasad's judicial custody extended till November 27 by Delhi's Patiala House Court. Earlier today, Delhi High Court dismissed his bail plea. https://t.co/EfsyDoaIa7
— ANI (@ANI) November 13, 2018
आपको बता दें कि न्यायिक हिरासत में चल रहे मनोज प्रसाद को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने 31 अक्टूबर को सह आरोपी और सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी थी। सीबीआई ने कारोबारी सतीश सना की लिखित शिकायत पर 15 अक्टूबर को राकेश अस्थाना और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राकेश अस्थाना, मनोज प्रसाद और देवेंद्र कुमार के अलावा एक और कथित बिचौलिये सोमेश प्रसाद का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल है।
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