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CBI डायरेक्टर के पद से हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आलोक वर्मा

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नई दिल्ली। सीबीआई के डायरेक्टर पद से हटाए जाने के बाद आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। आलोक वर्मा की याचिका पर 26 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। गौर करने वाली बात है कि सीबीआई के भीतर घूसकांड के बाद लगातार आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना विवादों में थे, जिसके बाद केंद्र ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी छुट्टी कर दी है।

alok verma

आलोक वर्मा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गोपाल सुब्रमण्यम ने याचिका दायर की है। सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्र सरकार ने आज सुबह आलोकक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर जाने को कहा है, जिससे की कई संवेदनशील मामलों की जांच पर प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि आलोक वर्मा को केंद्र सरकार ने नोटिस जारी करके छुट्टी पर जाने को कहा है। उनकी जगह पर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया है।

आपको बता दें कि राकेश अस्थाना कई अहम मामलों की जांच कर रहे थे। जिसमे मुख्य रूप से ऑगस्ता वेस्टलैंड, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर केस, विजय माल्या केस, कोयला घोटाला से संबंधित केस, रॉबर्ट वाड्रा केस, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के खिलाफ भूमि आवंटन का केस, दयानिधि मारन के खिलाफ केस शामिल थे।

इसे भी पढ़ें- जानिए कौन हैं सीबीआई के नए मुखिया एम नागेश्वर राव

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English summary
CBI bribe case Alok Verma moves to supreme court against his removal court accepts his plea.
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