महाराष्ट्र-हरियाणा विधानसभा चुनाव: अगर नहीं है वोटर आईडी कार्ड तो इन डॉक्यूमेंट्स से कर सकते हैं मतदान
नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोमवार, 21 अक्टूबर को मतदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं और वोट डालना चाहते हैं, लेकिन अपका वोटर आईडी कहीं खो गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वोटर कार्ड के बिना भी अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और वोट डाल सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि अगर किसी मतदाता का वोटर कार्ट नष्ट हो गया है या खो गया है, तो भी वह शख्स अपना वोट दे सकता है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं जिसके तहत आप मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर किसी और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके मतदान कर सकते हैं।
इन बातों का रखें ख्याल
मतदान के लिए जाने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा की आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। अगर आपको अपने मतदाता पहचान पत्र का नंबर याद है तो यह और भी अच्छी बात होगी। यहां एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि, जब आप वोट डालने जाएं उससे पहले आपको डुप्लीकेट वोटर कार्ड के लिए आवेदन करना जरूरी है। अगर आपने आवेदन किया है तो नीचे दिए गए इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके वोट डाल सकते हैं।
इन डॉक्यूमेंट्स से कर सकते हैं मतदान
मतदाता पहचान पत्र न होने पर आप उसके स्थान पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा सत्यापित पासबुक और फोटो, पेंशन दस्तावेज, स्टेट या केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्विस आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके आप मतदान कर सकते हैं।
21 अक्टूबर को होगा चुनाव
बता दें, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों में मतदान होगा। वोटिंग के बाद 24 अक्टूबर के दिन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। जैसे-जैसे मतदान का दिन करीब आ रहा है वैसे-वैसे चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए राजनीतिक पार्टियों के बीच होड़ लगी है।