भड़काऊ भाषण मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस
नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस हुआ है। भड़काऊ भाषण देने के आरोपों में मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में मिश्रा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। सीजेएम कोर्ट 12 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। एम राजू नैय्यर की शिकायत पर ये मामला हुआ है। मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण से लोगों को भड़काया, जिससे राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भयावह हिंसा हुई। जिसमें कई लोगों की जान चली गई और संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ।
एम राजू नैय्यर ने आरोप लगाया है कि 23 फरवरी की शाम कपिल मिश्रा ने दिल्ली के जाफराबाद इलाके में भड़काऊ भाषण दिया। अपने समर्थकों को उन्होंने सीएए के विरोध में धरना पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रास्ता खुलवाने के लिए उकसाया। जिसका नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटे बाद ही पत्थरबाजी की घटनाएं होने लगीं। जिससे दिल्ली का माहौल बिगड़ गया और हिंसा बढ़ती चली गई। ऐसे में कपिल मिश्रा पर मुकदमा चलाया जाए। मिश्रा के खिलाफ देशद्रोह, हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज कराई गई है।
बता दें कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा का रविवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पुलिस की भी सुनने और अपने तरीके से सीएए के खिलाफ धरना दे रहे लोगों से निपटने की बात कर रहे हैं। रविवार रात से ही दिल्ली में हिंसा शुरू हो गई। हिंसा में 39 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कपिल मिश्रा के बयानों पर आपत्ति जताई थी और पुलिस से उनके खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में दिल्ली में भी कपिल मिश्रा के खिलाफ दो शिकायत दर्ज कराई गई हैं। दोनों शिकायतों में कहा गया है कि कपिल ने सड़क पर आकर लोगों को दंगे के लिए भड़काया और पुलिस को भी धमकी दी। हालांकि पुलिस ने इनके आधार पर एफआईआर नहीं की है।