कलकत्ता हाईकोर्ट का मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां को सुरक्षा देने का निर्देश
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शहर पुलिस को क्रिकेटर मोहम्मद शमी से अलग रह रहीं उनकी पत्नी हसीन जहां को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। हसीन जहां की अर्जी पर अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। हसीन जहां ने सोशल मीडिया मिल रही मौत और रेप की धमकियों का हवाला देते हुए अदालत से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले को सुनकर बुधवार को अपना फैसला दिया है।
हसीन जहां के वकील आशीष चक्रवर्ती ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनकी मुवक्किल हसीन जहां को लगातार धमिकयां मिली हैं, इस संबंध में पुलिस में दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद उन्हों कोर्ट का रुख किया। जस्टिस देबांगसू बसाक ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि याचिकाकर्ता के जीवन और उनकी संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोर्ट ने पुलिस को हसीन जहां की शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट चार हफ्ते के भीतर अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया है।
शमी की पत्नी हसीन जहां ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए याचिकाा इसी महीने लगाई थी। याचिका में सोशल मीडिया पोस्ट पर धमकी मिलने की 9 अगस्त की शिकायत पर पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया गया था।
बता दें हसीन जहां और मोहम्मद शमी अब अलग रहते हैं। दोनोंकी बेटी है, जो हसीन के साथ रहती है। दोनों के बीच अनबन मीडिया में भी चर्चित रही थी। हसीन जहां ने शमी पर कई लड़कियों से संबंध रखने और मैच फिक्सरों से रिश्ते होने के आरोप लगाए थे। हालांकि बीसीसीआई ने अपनी जांच में शमी पर लगे आरोपों को बेबुनियाद पाया था। बता दें कि मोहम्मद शमी इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य तेज गेंदबाजों में से एक हैं।