शारदा चिट फंड मामला: कोलकाता हाईकोर्ट ने CBI के नोटिस पर राजीव कुमार को दी राहत
कोलकाता: कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार की सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की याचिका कोलकाता हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। राजीव कुमार के लिए बहुत बड़ी राहत है। राजीव कुमार ने शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई के नोटिस को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया था। सीबीआई ने राजीव कुमार को मामले में सहयोग के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था। लेकिन उन्होंने सीबीआई से जांच में शामिल होने के लिए और समय मांगा था।
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कोलकाता उच्च न्यायालय ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की याचिका स्वीकार करते हुए शर्तों के साथ राहत दी है। कोर्ट ने राजीव कुमार से सीबीआई को सहयोग करने और पासपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि रोज शाम 4 बजे राजीव कुमार की उपस्थिति के लिए उनके आवास पर जाएगी। वो एक महीने तक राजीव कुमार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी।
For attendance CBI shall go to Rajeev Kumar's residence everyday at 4 PM. He cannot go outside Kolkata. No coercive steps against Kumar for one month. Next hearing on 12th June. https://t.co/8lbaSikWMm
— ANI (@ANI) May 30, 2019
इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। इससे पहले न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने राजीव कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर 2 बजे सामने रखने की छुट्टी दी थी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व फरवरी में उन्होंने ममता बनर्जी के साथ मंच शेयर किया था। ममता केंद्र से टकराव के बाद धरने पर बैठी थी। राजीव केंद्रीय जाच एंजेसी के लुक आउट नोटिस के कारण देश नहीं छोड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को करोड़ों के शारदा चिट फंड घोटाले में राजीव कुमीर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सात दिन तक गिरफ्तारी से राहत की बात की थी। राजीव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने चिटफंड घोटाले की जांच कमेटी के प्रमुख रहते हुए इससे जुड़े सबूत नष्ट किए। राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास अधिकारी माना जाता है।