क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

DND फ्लाइ वे पर CAG ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, जुलाई में होगी सुनवाई

By Rahul Sankrityayan
Google Oneindia News

नई दिल्ली। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने मंगलवार को दिल्ली-नोएडा-दिल्ली (डीएनडी) फ्लाईवे टोल कलेक्शन केस पर अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मामले पर आगे की सुनवाई जुलाई में होने वाली है। अगस्त 2016 में, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि डीएनडी फ्लाईवे से टोल रद्द किए जाएंगे, यह आरोप लगाया गया था कि ऑपरेटर नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने पिछले 15 सालों में पर्याप्त लाभ कमाया था और अभी भी जनता को दैनिक आधार पर चार्ज कर रहे थे।

DND फ्लाइ वे पर CAG ने सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट, जुलाई में होगी सुनवाई

अक्टूबर 2016 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फ्लाFवे का उपयोग करने वालों से कोई टोल नहीं लिया किया जाएगा। नोएडा टोल ब्रिज कंपनी द्वारा यूजर फीस के नाम पर टोल के लेवी और संग्रह को चुनौती देने पर Noida Residents' Welfare Association के ओर से साल 2012 में दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) की अनुमति देने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया।

एनटीबीसी ने डीएनडी फ्लाईवे पर टोल टैक्स को बंद करने के संबंध में शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। 23 जनवरी, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने फ्लाईवे पर टोल टैक्स को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया था। एक्सप्रेसवे, जो साल 2001 में खोला गया उसके जरिए दिल्ली और नोएडा के बीच यात्रा का समय काफी कम किया है।

ये भी पढ़ें: एससी/एसटी एक्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत बदलाव करने से इनकारये भी पढ़ें: एससी/एसटी एक्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत बदलाव करने से इनकार

Comments
English summary
cag report on dnd submitted in supreme court
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X