सिनेमैटोग्राफी एक्ट-1952 में बदलाव को मिली मंजूरी, अब सिनेमा हॉल में भूलकर भी ना करें ये काम
नई दिल्ली। मोदी सरकार की ओर से बॉलीवुड को बड़ी राहत मिली है। फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए कैबिनेट ने सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के बाद अब सिनेमाघरों में फिल्मों को रिकॉर्ड करने और इंटरनेट पर डालने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ-साथ इस एक्ट में सजा देने का भी प्रावधान है। जिसके तहत आरोपी को तीन साल की जेल भी हो सकती है।
6 एए में एक नई धारा जोड़ी जाएगी
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव किए गए एक्ट के 6 एए में एक नई धारा जोड़ी जाएगी। इसके बाद किसी भी फिल्म का बिना प्रोड्यूसर या कंपनी की अनुमति के रिकॉर्ड करना कानूनन जुर्म होगा। बता दें कि पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड अगर किसी चीज से परेशान हुआ तो वो फिल्मों के पायरेसी से। इसका असर बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ता है।
|
अनिल कपूर ने ट्वीट कर पीएम मोदी को कहा धन्यवाद
सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी के बाद अभिनेता अनिल कपूर ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। अनिल कपूर ने ट्वीट कर कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से उद्योग के राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन बढ़ेगा, भारत की राष्ट्रीय एलपी नीति के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा और ऑनलाइन पाइरेसी और उल्लंघन करने वाली चीजों से भी राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल को धन्यवाद।
|
प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने भी किया स्वागत
इसके अलावा सरकार के इस कदम को प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने भी स्वागत किया है। प्रोड्यूसर गिल्ड ने बयान जारी कर कहा है कि एसोसिएशन खुले दिस से भारत सरकार के इस कदम का स्वागत करती है। एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार का ये कदम पीएम मोदी के उस वादे को पूरा करती है जो उन्होंने 19 जनवरी 2019 को सिनेमा म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर कहा था।