बजट 2019: आधार और पैन कार्ड के नियमों में हुए ये 5 बड़े बदलाव, जान लीजिए नए नियम
बजट 2019: बजट में बदले गए आधार और पैन कार्ड को लेकर ये 5 बड़े नियम
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में सोने-चांदी समेत 75 अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है। वहीं, पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपए एक्साइज ड्यूटी और एक रुपए सेस की बढ़ोत्तरी की गई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि 2022 तक पीएम आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। बजट पेश करने के दौरान निर्मला सीतारमण ने आधार और पैन कार्ड को लेकर भी कुछ नए नियमों के प्रस्ताव का ऐलान किया। बजट 2019-20 के तहत आधार और पैन कार्ड के नियमों में अब 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।
पैन के बजाय कर सकते हैं आधार का इस्तेमाल
1:- बजट में निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा, 'आज 120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के पास आधार कार्ड है, इसलिए करदाताओं की आसानी और सुविधा के लिए मैं पैन कार्ड और आधार कार्ड को विनिमेय बनाने का प्रस्ताव रखती हूं और जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे केवल आधार नंबर देकर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जहां भी उन्हें पैन कार्ड की आवश्यकता है, वहां भी आधार नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
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निर्धारित लेनदेन पर पैन या आधार नंबर देना अनिवार्य
2:- बजट में प्रस्तावित नए नियम के मुताबिक, आयकर विभाग यूआईडीएआई से जनसांख्यिकीय डेटा प्राप्त करने के बाद 'आधार नंबर' के आधार पर ऐसे व्यक्ति को पैन कार्ड प्रदान करेगा, जिसके पास पैन नंबर नहीं है।
3:- बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव रखा कि अगर कोई करदाता पहले ही अपने आधार को अपने पैन के साथ जोड़ चुका है, तो वह विकल्प के तौर पर आयकर अधिनियम के तहत पैन कार्ड के बजाए आधार नंबर के इस्तेमाल को चुन सकता है।
4:- वित्त मंत्रालय ने बड़े लेनदेन पर नजर रखने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अब कुछ निश्चित और निर्धारित लेनदेन पर पैन या आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। बजट में यह नियम भी शामिल गया है कि संबंधित दस्तावेज हासिल करने वाला व्यक्ति निर्धारित लेनदेन के लिए पैन और आधार का सही प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सजा के प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा गया है।
तो निष्क्रिय कर दिया जाएगा पैन नंबर
5:- वर्तमान में जो नियम है, उसके अंतर्गत अगर किसी निर्धारित तारीख के अंदर पैन कार्ड, आधार नंबर से नहीं जुड़ता है तो आयकर अधिनियम के तहत पैन नंबर को अवैध घोषित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पिछले लेन-देन की जानकारी सुरक्षित रखने के लिए अब वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। बजट में यह प्रस्ताव रखा गया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आधार को पैन नंबर से नहीं जोड़ पाता है तो ऐसे व्यक्ति को आवंटित पैन नंबर को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जहां मध्यम आय वर्ग के लोगों को राहत दी है, वहीं अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो से पांच करोड़ रुपए तक की आय वाले लोगों पर 3 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स लगेगा। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा आय वालों को 7 फीसदी सरचार्ज के तौर पर ज्यादा टैक्स देना होगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वहीं निवेश पर भी छूट बढ़ी है।
एक करोड़ रुपये की निकासी पर 2 फीसदी टैक्स
इन घोषणाओं के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैश में बिजनस पेमेंट को कम करने के लिए टीडीएस लगाने का फैसला लिया है। बैंक से एक करोड़ रुपये की निकासी पर 2 फीसदी टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक और अहम ऐलान किया गया है। अब सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। बजट भाषण के दौरान उन्होंने बताया कि इस साल बजटीय घाटा 3.4 फीसदी से घटकर 3.3 फीसदी पर आया है। पेट्रोल और डीजल पर 1-1 रुपये का अतिरिक्त सेस लगेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन मिलेगा। सोने और बहुमूल्य धातुओं पर उत्पाद शुल्क 10 से बढ़कर होगा 12.5 फीसदी किया गया।
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