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अब एयरपोर्ट, मॉल और मल्टीप्लेक्स पर MRP पर ही मिलेंगे पैक आइटम

अब आपसे मॉल, एयरपोर्ट, मल्टीप्लेक्सों में पैक स्नैक्स, कोल्डड्रिंक, बोतल बंद पानी के लिए एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूली जाएगी।

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नई दिल्ली। ये खबर आपको राहत देने वाली है। अब आपसे मॉल, एयरपोर्ट, मल्टीप्लेक्सों में पैक आइटमों के लिए एमआरपी से ज्यादा कीमत नहीं वसूली जाएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वो ये निश्चित करें कि बंद फूड आइटमों के लिए एक राज्य में अलग-अलग कीमत नहीं वसूली जाएगी। विभाग ने कहा है कि एक राज्य के भीतर एक ही पैक आइटम के लिए दो एमआरपी नहीं हो सकता है।

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यानी जो पानी की बोतल बाहर 15 रुपए में मिलती है उसे मॉल, मल्टीप्लेक्ट या फिर एयरपोर्ट पर भी 15 रुपए में ही बेचना होगा। विभाग ने कहा है कि न केवल बोतल बंद पानी बल्कि सभी पैक आइटम को दुकानों, मल्टीप्लेक्स या एयरपोर्ट पर दो अलग-अलग कीमतों पर नहीं बेचा जा सकता है।

आपको बता दें कि पैकेज्ड कमोडिटी नियमों में दोहरा एमआरपी का प्रावधान नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता विभाग ने राज्य सरकारों को इसे सुनिश्चित करने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से आदेश था कि कोई भी बोतल बंद पानी को विभिन्न मूल्यों पर नहीं बेच सकता है। यानी अब आपको पैक फूड, बोतलबंद पानी, कोल्डड्रिंक आदी के लिए एयरपोर्ट, मल्टीप्लेक्स या फिर मॉल में अधिक मूल्य नहीं चुकाना होगा।

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English summary
The Centre has issued an advisory to states striking down overcharging of packaged items above their MRPs at airports, malls, multiplexes and restaurants.
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