Sushant Rajput Case: सुशांत की बहन मीतू के खिलाफ रिया की याचिका खारिज, प्रियंका को राहत नहीं
Sushant Singh Rajput Death Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों की ओर से दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुशांत की बहन मीतू सिंह के खिलाफ रिया चक्रवर्ती की ओर से दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। जबकि सुशांत की दूसरी बहन प्रियंका सिंह को इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एमएस कार्णिक की खंडपीठ ने सुशांत की बहनें प्रियंका सिंह और मीतू सिंह की ओर से दायर याचिका पर आदेश सुनाया हैं। दोनों बहनें रिया की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रही थीं।
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सुशांत की बहनों के खिलाफ सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पिछले साल सितंबर में एक याचिका दायर की गई थी। साथ ही मुंबई पुलिस में एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर में सुशांत की मौत में उनकी भागीदारी का गंभीर आरोप लगाया गया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहनें प्रियंका और मीतू सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार से मुलाकात की थी और उनकी मानसिक स्थिति को जाने बिना ही सुशांत के लिए एक नकली पर्चा लिखा था।
रिया ने कहा था कि ड्रग्स 8 जून को सुशांत को दी गई थी और अभिनेता को पिछले साल 14 जून को मृत पाया गया था। अभिनेत्री ने डॉक्टर तरुण और सुशांत की दोनों बहनों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का भी आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त को सीबीआई को निर्देश दिया था कि वह इस मामले को लेकर महाराष्ट्र और बिहार की सरकारों के बीच राजनीतिक तल्खियों पर विराम लगाते हुए सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मामले की जांच करें।
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पिछले साल 14 जून को हुई थी सुशांत की मौत
आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का शव 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में अपने घर पर मिला था। जिसकी जांच में मुंबई पुलिस ने बताया था कि वो डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि इस पूरे मामले में कई महीनों तक विवाद जारी रहा। मौत के 15 दिन बाद सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने पैसों की हेराफेरी का भी रिया पर बड़ा आरोप लगाया था। जिसमें बिहार सरकार की याचिका पर बाद में मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी।