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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में देरी पर मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को तेज करने के लिए 2021 के निर्देशों का पालन नहीं करने पर एक मजिस्ट्रेट को फटकार लगाई है। न्यायाधीश ए. एस. गाडकरी और नीला गोखले ने 9 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा गैर-पालन के लिए दिए गए कारण अपर्याप्त थे। यह आदेश मंगलवार को सार्वजनिक किया गया।

विभागीय पीठ ने कहा कि नवी मुंबई न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली मजिस्ट्रेट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी की। पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति गैर-गंभीर दिखाई दे रही थीं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "हम इस न्यायिक अधिकारी द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन न करने और उसका कम सम्मान करने के कारण दिए गए कमजोर बहाने नहीं स्वीकार कर सकते हैं।"

बता दें कि मामला वैवाहिक और दहेज उत्पीड़न संबंध है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मामले को, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के साथ, आगे के निर्देशों के लिए अपनी प्रशासनिक समिति को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए, जिसने दावा किया था कि मुकदमे को तेज करने के लिए उच्च न्यायालय के 2021 के आदेश के बावजूद, मजिस्ट्रेट ने इसे समाप्त नहीं किया था।

बता दें कि फरवरी 2021 में, उच्च न्यायालय ने संबंधित मजिस्ट्रेट अदालत को मुकदमे को तेज करने और चार महीनों के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। यह आदेश उस व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया था जिसमें मामले से छूट की मांग की गई थी। मुकदमे को तेज करने के आदेश के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली।

हालांकि, 2024 में, उस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में एक और आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि 2021 के निर्देश के बावजूद, मुकदमा अनसुलझा रहा। इस साल जुलाई में, उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट से रिपोर्ट मांगी जिसमें बताया गया कि उसके 2021 के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

9 अगस्त को, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, पता चला कि उसने दावा किया कि उसे मामला केवल जनवरी 2023 में मिला था। उसने कहा कि उसके क्लर्क ने उसे उच्च न्यायालय के समयबद्ध निर्देश की सूचना नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त, उसने आदेश का पालन करने में अपनी असमर्थता के कारण दशकों पुराने मामलों के बड़े बैकलॉग और अपर्याप्त कर्मचारियों का हवाला दिया।

मजिस्ट्रेट ने मुकदमा पूरा करने के लिए छह महीने और मांगे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही उसे 2023 में मामला मिला, लेकिन उसने इसके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए।

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