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महाराष्‍ट्र में जारी रहेगा प्‍लास्‍टिक पर बैन, बॉम्बे ने रोक हटाने से किया इंकार

महाराष्ट्र में जारी रहेगा प्लास्टिक बैन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी रखी रोक

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्लास्टिक बैन पर से रोक हटाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के फैसले पर रोक से इंकार किया दिया। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने प्लास्टिक से बनी चीजों पर प्रतिबंद्ध लगातर प्रदेश में प्लास्टिक बैन कर दिया था। सरकार के फैसले के खिलाफ प्‍लास्‍टिक निर्माता एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों को कड़ी फटकार लगाई।

plastic
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह भीड़ लेकर आने से कोर्ट के फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो गलत है। कोर्ट ने महाराष्‍ट्र सरकार ने प्लास्टिक बैन के आदेश का समर्थन करने हुए कहा कि प्‍लास्‍टिक न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं बल्कि वो इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरा है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अभय ओक और रियाज़ छागला ने प्‍लास्‍टिक बैन पर रोक से इंकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने प्लास्टिक निर्माताओं को इतनी राहत जरूर दी कि वो अपनी मांगों के संदर्भ में सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक पदार्थों के डिस्पोजल के लिए दी गई समयसीमा को 1 महीने से बढ़ाकर 3 महीने कर दी है।

कोर्ट ने कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि याचिकाकर्ताओं की मांगों के आधार पर फैसला करेंगी। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि सरकार अपने फैसले में बदलाव कर सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंद्ध लगा दिया है। प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर प्लास्टिक पदार्थो के डिस्पोजल के लिए एक महीने की वक्त दिया है।

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English summary
The Bombay high court refused to stay the Maharashtra government’s ban on plastic. The court asked the state not to launch prosecutions against individual persons for three months.
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