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शिल्पा शेट्टी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने पूछा- आप रोईं थीं, ये खबर मानहानि कैसे हो गई?

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मुंबई, 30 जुलाई: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा की पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तारी के बाद चल रही खबरों पर रोक के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। शिल्पा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि कई मीडिया हाउस में ऐसी खबरें चल रही हैं, जो उनकी मानहानि कर रही हैं। इस याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा शिल्पा के वकील से कहा कि किसी ने पुलिस सूत्रों के हवाले से या शिल्पा शेट्टी के रोने की खबर चलाई तो इसे आप मानाहनि कैसे कह रहे हैं।

अगली सुनवाई 20 सितंबर को

अगली सुनवाई 20 सितंबर को

मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस पाटिल ने कहा कि पुलिस सूत्र ने जो कहा है उस पर मीडिया में आई कोई रिपोर्ट कभी भी मानहानि नहीं होती है। कायदे से ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपकी मुवक्किल (शिल्पा शेट्टी) का रोना कैसे एक मानहानि करने वाली खबर है? इस पर शिल्पा शेट्टी के वकील बीरेंद्र सराफ ने अदालत से एक आदेश पारित करने की गुजारिश की।

इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित कर दिया।हाईकोर्ट ने जिन लोगों को अपने लेख हटाने के लिए कहा गया है, उनके अलावा अन्य प्रतिवादियों को एक हलफनामा दाखिल करना होगा। अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।

राज के केस में दखल से इनकार

राज के केस में दखल से इनकार

सुनवाई के दौरान अदालत ने शिल्पा के वकील से कहा कि आपकी क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला चल रहा है। इस केस को मीडिया कवर कर रहा है और मीडिया को इसकी पूरी आजादी है। हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपका क्लाइंट कोई भी हो लेकिन मानहानि को लेकर एक निश्चित कानून है, जिसके तहत अदालत काम करती है।

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 मीडिया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं हैं शिल्पा

मीडिया के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचीं हैं शिल्पा

शिल्पा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है, जिसमें 29 मीडिया हाउस/पत्रकारों का नाम शामिल है। शिल्पा का आरोप है कि जब पुलिस ने राज को गिरफ्तार किया तो कई वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चैनल ने उनके खिलाफ झूठी, दुर्भावनापूर्ण, मानहानिकारक जानकारी का प्रकाशन किया। जिस वजह से उनको बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा। इसमें द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टीवी, फ्री प्रेस जर्नल, एनडीटीवी, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत कई को पक्षकार बनाया गया है।

शिल्पा ने अपनी याचिका में आगे कहा कि आरोपी मीडिया संस्थान खबरों को सनसनीखेज बनाने और पाठकों/दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। ऐसे में कोर्ट तुंरत उन्हें झूठी या मानहानिकारक सामग्री का प्रकाशन रोकने का आदेश दे। साथ ही पक्षकारों के प्लेटफॉर्म से मानहानिकारक सामग्री को तुरंत हटवाकर उनसे बिना शर्त माफीनामा जारी करने को कहा जाए। इस याचिका में फेसबुक और यूट्यूब का भी नाम शामिल है, क्योंकि राज की गिरफ्तारी के बाद उस पर लगातार शिल्पा के खिलाफ पोस्ट/वीडियो डाले जा रहे हैं। ऐसे में शिल्पा चाहती हैं कि तुरंत वहां से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जाए।

19 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे शिल्पा के पति राज कुंद्रा

19 जुलाई को गिरफ्तार हुए थे शिल्पा के पति राज कुंद्रा

शिल्पा के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को अश्लील फिल्में बनाने और बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद राज मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। राज कुंद्रा को तीन बार कोर्ट में पेश किया जा चुका है और तीनों बार अदालत ने उनकी हिरासत को बढ़ा दिया है। जमानत के लिए राज कुंद्रा ने कोर्ट में अपील की थी लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल सकी।

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English summary
Bombay High Court passes interim order about injunction on Shilpa Shetty plea
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