बॉम्बे हाइकोर्ट ने ऐडवोकेट इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को दी अंतरिम राहत
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ मई में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है। बता दें कि सीबीआई ने इसी साल मई में इन दोनों के खिलाफ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के तहत मामला दर्ज किया था।
सुप्रीम कोर्ट की वकील इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी भी की थी। यह छापेमारी विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन मामले में की गई थी। इसके बाद मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया था। हालांकि सीबीआई की छापेमारी पर इंदिया जयसिंह ने कहा था कि 'मिस्टर ग्रोवर और मुझे उन मानवाधिकार कार्यों के लिए निशाना बनाया जा रहा है जो हमने सालों से किए हैं।'
जांच एजेंसी ने इनपर विदेशी फंड का दुरुपयोग करने और भारत के बाहर धन खर्च करने का आरोप लगाया है। नियमों के उल्लंघन के मामले में गृह मंत्रालय ने 'लॉयर्स कलेक्टिव' का लाइसेंस रद्द कर दिया था। हालांकि अब मुंबई हाईकोर्ट से इन दोनों लोगों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सीबीआई की ओर से दर्ज मामले के आधार पर इनके खिलाफ कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
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