रेप-ब्लैकमेल का आरोप झेल रहे TV एक्टर करण ओबेरॉय को मिली जमानत
मुंबई। टीवी एक्टर करण ओबरॉय को मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। करण पिछले एक महीने से जेल में बंद थे। उन पर एक महिला ज्योतिषी ने रेप और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद 6 मई को ओशिवरा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने करण को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। बेल की अर्जी की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि महिला पर 25 मई को हुए हमले की घटना उनकी अपनी ही रची साजिश थी, जिसमें उनके वकील भी शामिल थे।
करण ओबेरॉय की फैमिली ने इस मामले में दिंडोशी कोर्ट में बेल की अर्जी दी थी, जिसे दोनों पक्षों की दलीलें सामने आने के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद करण की फैमिली ने बेल के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को थी। बता दें कि 34 साल की एक महिला ने 4 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक करण ने अक्टूबर 2017 में शादी का झांसा देकर महिला से रेप किया था। करण पर आरोप है कि उसने वीडियो भी बनाया था और महिला को धमकी दी थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वे इस वीडियो को वायरल कर देंगे।
करण ओबरॉय के वकील तिवारी ने कहा कि एफआईआर एकदम गलत है और उनके क्लाइंट यानी करण ने कभी उनसे शादी की बात नहीं की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस डेरे ने पुलिस को इस केस में ठीक से जांच ना करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस केस को जिस तरह से आगे बढ़ाया गया है उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। पुलिस ने अभी तक शिकायत करने वाली महिला का फोन जब्त नहीं किया है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगी। बता दें कि 40 साल के अभिनेता करण ने कई टीवी सीरियल्स और विज्ञापनों में काम किया है।