आधार और सैलरी को लेकर हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश, जरूर पढ़ें
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधार से बैंक अकाउंट लिंक न होने पर कर्माचारी की सैलरी नहीं रोकी जा सकती है। हाईकोर्ट ने पोर्ट ट्रस्ट के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही।
मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि आधार से बैंक अकाउंट लिंक न होने पर कर्माचारी की सैलरी नहीं रोकी जा सकती है। हाईकोर्ट ने पोर्ट ट्रस्ट के एक कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चार्जमैन रमेश पुराले को साल 2016 से सैलरी नहीं निली है, क्योंकि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। जस्टिस एएस ओका और एसके शिंदे की डिविजन बेंच ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को पूरी सैलरी दी जाए।
याचिकाकर्ता को दो सालों से नहीं मिली सैलरी
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के चार्जमैन रमेश पुराले ने बॉम्बे हाईकोर्ट में 2015 दिसंबर में शिपिंग मंत्रालय से मिले खत को चैलेंज किया था, जिसमें उन्हें उस बैंक खाते को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया था जिसमें उनकी सैलरी आती है। पुराले ने निजता के अपने मौलिक अधिकार का हवाला देते हुए ऐसा करने से इंकार कर दिया। इसके बाद जुलाई 2016 के बाद से उन्हें सैलरी मिलना बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया अहम निर्देश
हाईकोर्ट जस्टिस एएस ओका और एसके शिंदे की डिविजन बेंच ने केंद्र से सवाल पूछते हुए कहा, 'आप कैसे स्टैंड ले सकते हैं कि कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसका आधार कार्ड सैलरी अकाउंट से जुड़ा नहीं है? याचिकाकर्ता की सैलरी को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि आधार कार्ड बैंक अकाउंट से नहीं जुड़ा है।' बेंच ने सरकार को पुराले को पूरा एरियर देने का आदेश सुनाया।
उच्चतम न्यायालय ने हटाई थी अनिवार्यता
इस केस की अंतिम सुनवाई 8 जनवरी को होगी। बता दें कि 26 सितंबर को आधार कार्ड पर बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों से आधार कार्ड की अनिवार्यता हटा दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में पैन कार्ड और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार को अनिवार्य किया था। वहीं बैंक अकाउंट, मोबाइल कनेक्शन, परीक्षाएं और स्कूल एडमिशन से आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी थी।
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