गणेश विसर्जन पर बजने वाले DJ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक
मुंबई। गणेश विसर्जन के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांबदी लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद भी भक्तों को बाप्पा की विदाई पारंपरिक वाद्य यंत्रो के साथ ही करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गणेश विसर्जन के दौरान बजने वाले डीजे और डॉल्बी साउंड सिस्टम पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
गणपति विसर्जन के दौरान इनके इस्तेमाल पर रोक के लिए दायर याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसके इस्तेमाल से काफी शोर होता है। इसके बाद न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि त्योहारों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन त्यौहारों में आवाज पर प्रतिबंध लगाना कितना सहीं है, इस पर विचार करना होगा। सुनवाई में कोर्ट ने डीजे मालिकों को भी इसके लिए फटकार लगाई।
वहीं डीजे साउंड सिस्टम ऑपरेटर्स इस फैसले से नाखुश हैं। डीजे ऑपरेटर्स का कहना है कि, इस इंडस्ट्री से करीब 30 हजार लोग जुड़े हैं और त्योहारों के दौरान ही इन लोगों की मुख्य कमाई होती है। ऐसे उत्सवों के दौरान अगर डीजे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, तो यह इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी।
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