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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला को दी 23 सप्‍ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत, जानिए वजह

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला को दी 23 सप्‍ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत, जानिए वजह

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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला को 23 सप्ताह की गर्भावस्था में गर्भपात कराने की इजाजत दी है। मालूम हो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने पर रोक है। आइए जानते हैं आखिर इस महिला को कोर्ट ने आखिर ये इजाजत क्यों दे दी।

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Bombay Highcourt ने 23 हफ्ते की गर्भवती महिला को दी गर्भपात की इजाजत,जानिए क्यों | वनइंडिया हिंदी
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बता दें मुंबई की अविवाहित 23 वर्षीय महिला ने 23 सप्‍ताह से अधिक की गर्भवती है जिसने कोर्ट से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी। युवती ने कोर्ट में अपील की थी कि इस बच्‍चे को जन्‍म देने से उसे मानसिक और शारीरिक पीड़ा होगी और इससे उसके मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य पर बुरा असर होगा। उसे गर्भावस्था पूरी करने और बच्चे को पालने में शारीरिक पीड़ा होगी।

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उसने कोर्ट मे कहा था कि कोरोनावायरस में लागू किए लॉकडाउन के कारण वह डॉक्‍टर से परामर्श सही समय पर नहीं कर सकती थी। इस मामले पर सुन‍वाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस एसजे कथावाला और सुरेंद्र तावड़े की पीठ ने मंगलवार को एक आदेश में यह भी ध्यान दिया कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की निवासी 23 वर्षीय महिला, गर्भपात 20 सप्ताह की सीमित सीमा के भीतर लॉकडाउन के कारण करवा पाने में विफल रही । वह कोरोनोवायरस-लागू लॉकडाउन के कारण समय में एक डॉक्टर से परामर्श नहीं कर सकती थी। पीठ ने उसे शुक्रवार तक अपनी पसंद की चिकित्सा सुविधा में प्रक्रिया से गुजरने की अनुमति दी। कोर्ट ने 23 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अविवाहित महिला को अनुमति देने का आदेश सुनाया
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गौरतलब है कि 29 मई को, महिला की याचिका के बाद, उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने रत्नागिरी के सिविल अस्पताल में एक मेडिकल बोर्ड को 23 सप्‍ताह के गर्भपात करवाने से स्वास्थ्य जोखिम के लिए उसका मूल्यांकन करने का निर्देश दिया, यदि वह चिकित्सा समाप्ति प्रक्रिया से गुजरती थी। पिछले सप्ताह दायर याचिका के अनुसार, महिला 23 सप्ताह से अधिक गर्भवती है।
अपनी याचिका में, महिला ने कहा कि गर्भावस्था एक रूढ़िवादी संबंध का परिणाम है, वह इसे अविवाहित होने के कारण नहीं रख सकती वह बच्‍चे को जन्म देने से वह "सामाजिक कलंक" का कारण बनेगी। महिला ने दलील में कहा कि वह "अविवाहित एकल माता-पिता के रूप में बच्चे को संभालने में सक्षम नहीं होगी"।

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English summary
Bombay HC permits woman to terminate 23-week pregnancy
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