बॉलीवुड एक्ट्रेस सुरवीन चावला को मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी केस में क्लीन चिट
जालंधर। कानूनी पचड़े में फंसी जानी मानी अभिनेत्री सुरवीन चावला को धोखाधड़ी केस में राहत मिल गई है। लेकिन यह अच्छी खबर उन्हें अदालत से नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की अपराध शाखा से मिली है। पुलिस उनके खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले को रद्द करने जा रही है। हालांकि उनके खिलाफ होशियारपुर की अदालत में अभी भी धोखाधड़ी का मामला लंबित है। सुरवीन चावला और उनके पति पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी। सुरवीन और उनके पति अक्षय ठक्कर व भाई मनविन्द्र चावला के खिलाफ होशियारपुर के थाना सिटी में चालीस लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है। इसी मामले की सुनवाई होशियारपुर की अदालत में चल रही है।
दरअसल, पंजाब के होशियारपुर निवासी सतपाल गुप्ता और उसके बेटे पंकज गुप्ता ने 40 लाख की धोखाधड़ी करने आरोप लगाए हैं। हालांकि इस मामले पर सुरवीन चावला का कहना है कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज है। सुरवीन ने इस मामले को लेकर कहा था कि मेरे बयान रिकॉर्ड और किसी तरह की छानबीन किए बिना दर्ज किए गए हैं। इस मामले में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मुझे टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक सैलेब्रिटी हूं। बाकी सत्य अपने आप आगे की कार्रवाई में सामने आ जाएगा।
उधर, शिकायतकर्ता सतपाल गुप्ता और पंकज गुप्ता ने बताया कि पंजाब और न्यूजीलैंड में वह फिल्म अभिनेत्री सुरवीन चावला और उसके भाई मनविन्दर चावला के साथ संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि हम नील बट्टे सन्नाटा फिल्म बना रहे हैं। आप 1 करोड़ रुपए इनवेस्ट करो। 50 से 60 लाख रुपए तो आपको फिल्म रिलीज होते ही 6 महीने के अंदर मिल जाएंगे वहीं आप इसके जरिए अपनी रकम को डबल कर सकते हो। इनकी बातों में आकर मैंने फिल्म निर्माण कंपनी के नाम पर 11 लाख और 40 लाख रुपए का चेक दे दिया। तकनीकी वजह से 11 लाख रुपए मेरे खाते में वापस आ गए पर 40 लाख रुपए फिल्म निर्माण कंपनी के खाते में शो नहीं हो रही थे। फिल्म 22 अप्रैल 2016 को रिलीज भी हो गई। बताया गया था कि आपके पैसे रिलीज के 4 महीने बाद वापस कर दिए जाएंगे लेकिन नहीं किए गए। यही नहीं उसके बाद से इनके बात करने का तरीका भी बदल गया। इतना ही नहीं 40 लाख रुपए फिल्म निर्माण कंपनी के खाते की बजाए सुरवीन चावला के पति अक्षय ठाकुर के खाते में कैसे ट्रांसफर हो गए वह भी जांच का विषय है।
लेकिन अदालत में चल रहे केस के साथ सुरवीन के लिये बड़ी खबर आई। जब इस मामले में चल रही जांच में अपराध शाखा ने कुछ भी गलत नहीं पाया। अपराध शाखा के आईजी लक्ष्मीकांत यादव ने बताया कि अपराध शाखा के सहायक इंस्पैक्टर जनरल भूपिंद्र सिंह द्वारा सुरवीन चावला व अन्य लोगों के विरुद्ध सिटी पुलिस स्टेशन होशियारपुर में इस वर्ष 3 मई को धारा 420 अधीन दायर धोखाधड़ी के केस की जांच की गई। जांच में हेराफेरी का मामला नहीं पाया गया। पैसों के लेनदेन संबंधी आरोपों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध दर्ज एफआईआर रद्द करने के आदेश सिटी पुलिस को दे दिए गए हैं।
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