5 करोड़ का कर्ज ना चुकाने के मामले में राजपाल यादव दोषी करार, 23 अप्रैल को सुनाई जाएगी सजा
नई दिल्लीः बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने के मामले में कोर्ट में दोषी करार दिया है। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव, उनकी पत्नी और कंपनी को कर्ज न चुकाने के मामले में दोषी करार दिया। इस मामले में कोर्ट 23 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकता है।
राजपाल यादव के खिलाफ किया गया था केस
बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने 'अता पता लापता' नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। राजपाल ने ये कर्ज दिल्ली के एक बिजनेसमैन से लिया था।
उन्नाव गैंगरेप पर टूटी सीएम आदित्यनाथ की चुप्पी, कहा- अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा
|
राजपाल यादव ने नहीं लौटाए पैसे
आरोप है कि राजपाल ने वादा किया था कि फिल्म रिलीज के बाद सारा पैसा वापस लौटा देंगे। लेकिन राजपाल यादव की फिल्म रिलीज भी हो गई, लेकिन राजपाल यादव ने उधारी की रकम नहीं लौटाई। इसी को लेकर कोर्ट में केस किया, कोर्ट ने राजपाल यादव को कई नोटिस भेजे लेकिन राजपाल यादव कोर्ट नहीं पहुंचे।
मेरठ: गन्ने के खेत में युवती का न्यूड वीडियो बनाकर किया वायरल
राजपाल यादव के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
इस मामले में अदालत ने राजपाल यादव को साल 2013 में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं।
सेक्स पावर बढ़ाने के लिए लिया इंजेक्शन तो छोड़कर भागा प्रेमी, लड़की की मौत