ब्रिज हादसे के बाद जागी बीएमसी, 157 पुलों के ऑडिट का दिया आदेश
मुंबई। मुंबई में गुरुवार को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (सीएसटी) स्टेशन के पास बने फुट ओवरब्रिज के गिरने के चलते 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि तीस से अधिक लोग घायल हुए थे। जिसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने एक महीने के अंदर शहर के सभी पुलों की जांच का आदेश जारी हैं। इससे पहले बीएमसी ने फुटओवर ब्रिज हादसे के बाद अपने दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया था।
शनिवार को बीएमसी अपनी एक सलाहाकार कपंनी को मुंबई के सभी 157 पुलों का निरीक्षण कर एक महीने के अंदर ही स्ट्रक्चर ऑडिट की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। बीएमसी ने मोस्ट अर्जेंट बेसिस पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में आईपीसी धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) के तहत मध्य रेलवे और बीएमसी के संबंधित ऑडिट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
वहीं नगर आयुक्त अजय मेहता ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के दो सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए। नगर आयुक्त ने 2017-18 में ब्रिज का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाले एक्जिक्यूटिव इंजीनियर एआर पाटिल और 2013-14 में इस ब्रिज की मरम्मत का काम कराने वाले असिस्टेंट इंजीनियर एसएफ कलकुट्टे को निलंबित कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि ये चारों अधिकारी 2017-18 में संरचनात्मक लेखा परीक्षण की खराब देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय किए जाएंगे। मेहता ने यह भी आदेश दिया कि संरचनात्मक ऑडिटर प्रोफेसर डीडी देसाई की एसोसिएटेड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स एंड एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना ढंग से संरचनात्मक लेखा परीक्षण करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जाए।
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