इस्तीफा देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने किया धारा 370 का जिक्र, जानिए इसके बारे में सब कुछ
श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच गठबंधन खत्म हो गया। भाजपा के समर्थन देने के बाद जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वो मीडिया के सामने आई और कई बाते की। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 के बारे में कहा है कि, 'लोगों के दिलों में धारा 370 को लेकर डर था। हमारे स्पेशल स्टेट को लेकर लोगों के दिलों में डर था। हमने पिछले तीन-चार सालों में 370 ए को कोर्ट में डिफेंड किया। धारा 370 का पूरी तरह से बचाव किया।'
इस्तीफा देने के बाद बोलीं महबूबा मुफ्ती
महबूबा ने कहा आगे कहा कि हमनें तीन साल के कार्यकाल के बारे में बोलते हुए कहा कि, 'हमने 11000 नौजवानों के खिलाफ केस वापस किए। हमने तीन साल में जनता से बात की और पाकिस्तान से बात करने के लिए कहा। रमजान में हमनें ऑपरेशन किया। जम्मू में ताकत की नीति नहीं चल सकती है।'
जानिए धारा 370 के बारे में
जम्मू-कश्मीर में धारा 370 के बारे में काफी बातें की जा रही है। आइए आज आपको बताते हैं धारा 370 है क्या? जो देश के विशेष राज्य कश्मीर में लागू है।
- जम्मू-कश्मीर का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज से अलग होता है।
- राज्य के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
- भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंत सीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है।
- जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू - कश्मीर के अन्दर मान्य नहीं होते हैं।
- जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है।
- जम्मू-कश्मीर में धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागू नहीं है। RTE भी सूबे में लागू नहीं है। CAG भी लागू नहीं होता। ...। भारत का कोई भी कानून लागू नहीं होता।
- कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू है।
- कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं।
- कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है।
- कश्मीर में अल्पसंख्यको [ हिन्दू- सिख ] को 16 % आरक्षण नहीं मिलता।
- धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते है।
- धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीय नागरीकता मिल जाता है। इसके लिए पाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की से शादी करनी होती है।
धारा 370 की वजह से जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को मिलते हैं कई अधिकारी
धारा 370 के मुताबिक, अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर लेती है तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाती है। वहीं, यदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी।
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